सीआरपीसी की धारा 37 – जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी —
प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए आबद्ध है, जो निम्नलिखित कार्यों में उसकी सहायता उचित रूप से माँगता है–
(क) किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को, जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, पकड़ना या उसका निकल भागने से रोकना; अथवा
(ख) परिशान्ति भंग का निवारण या दमन; अथवा
(ग) किसी रेल, नहर, तार या लोक-सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के प्रयत्न का निवारण ।
37 CrPC in hindi – Public when to assist Magistrates and police —
Every person is bound to assist a Magistrate or police officer reasonably demanding his aid–
(a) in the taking or preventing the escape of any other person whom such Magistrate or police officer is authorised to arrest; or
(b) in the prevention or suppression of a breach of the peace; or
(c) in the prevention of any injury attempted to be committed to any railway, canal, telegraph or public property.