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सीआरपीसी की धारा 38 | 38 CrPC in hindi

सीआरपीसी की धारा 38 – पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारण्ट का निष्पादन कर रहा है —

जब कोई वारण्ट पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को निदिष्ट है, तब कोई भी अन्य व्यक्ति उस वारण्ट के निष्पादन में सहायता कर सकता है यदि वह व्यक्ति, जिसे वारण्ट निदिष्ट है, पास में है और वारण्ट के निष्पादन में कार्य कर रहा है।


38 CrPC in hindi – Aid to person, other than police officer, executing warrant —

When a warrant is directed to a person other than a police officer, any other person may aid in the execution of such warrant, if the person to whom the warrant is directed be near at hand and acting in the execution of the warrant.

सीआरपीसी की धारा 38