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सीआरपीसी की धारा 41A | 41A CrPC in hindi

सीआरपीसी की धारा 41A – पुलिस अधिकारी के समक्ष उपसंजाति के लिए सूचना —

(1) उन सभी मामलों में जहाँ धारा 41 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, पुलिस अधिकारी, उस व्यक्ति जिसके विरुद्ध युक्तियुक्त परिवाद किया गया है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है या युक्तियुक्त सन्देह विद्यमान है कि उसने संज्ञेय अपराध कारित किया है, को अपने समक्ष या ऐसे अन्य स्थान पर जैसा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाए, उपसंजात होने का निर्देश देने वाला नोटिस जारी करेगा ।

(2) जहाँ ऐसा नोटिस किसी व्यक्ति को जारी किया जाता है तब उस व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह
नोटिस के निबन्धनों का अनुपालन करे ।

(3) जहाँ ऐसा व्यक्ति नोटिस का अनुपालन करता है या नोटिस का अनुपालन करना जारी रखता है, नोटिस
में निर्दिष्ट अपराध के सम्बन्ध में उसको तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक अभिलिखित
लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, पुलिस अधिकारी की यह राय न हो कि उसे गिरफ्तार किया जाना
चाहिए ।

(4) जहाँ ऐसा व्यक्ति, किसी समय, नोटिस के निबन्धनों का अनुपालन करने में असफल रहता है या स्वयं की
पहचान कराने का अनिच्छुक हो, तब पुलिस अधिकारी, ऐसे आदेशों के अध्यधीन रहते हुए जो इस निमित्त सक्षम् न्यायालय द्वारा पारित किये जाएँ, नोटिस में उल्लिखित अपराध के लिये उसे गिरफ्तार कर सकेगा ।


41A CrPC in hindi – 1[Notice of appearance before police officer.–

(1) 2[The police officer shall], in all cases where the arrest of a person is not required under the provisions of sub-section (1) of section 41, issue a notice directing the person against whom a reasonable complaint has been made, or credible information has been received, or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence, to appear before him or at such other place as may be specified in the notice. सीआरपीसी की धारा 41A

(2) Where such a notice is issued to any person, it shall be the duty of that person to comply with the terms of the notice.

(3) Where such person complies and continues to comply with the notice, he shall not be arrested in respect of the offence referred to in the notice unless, for reasons to be recorded, the police officer is of the opinion that he ought to be arrested. सीआरपीसी की धारा 41A

3[(4) Where such person, at any time, fails to comply with the terms of the notice or is unwilling to identify himself, the police officer may, subject to such orders as may have been passed by a competent Court in this behalf, arrest him for the offence mentioned in the notice.]


1. Ins. by s. 6, ibid. (w.e.f. 1-11-2010).

2. Subs. by Act 41 of 2010, s. 3, for “The police officer may” (w.e.f. 2-11-2010).

3. Subs. by s. 3, ibid. (w.e.f. 2-11-2010).

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