सीआरपीसी की धारा 43 – प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया —
(1) कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अजमानतीय और संज्ञेय अपराध करता है, या किसी उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है और ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या हवाले करवा देगा या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा या भिजवाएगा।
(2) यदि यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति धारा 41 के उपबन्धों के अन्तर्गत आता है तो पुलिस अधिकारी उसे फिर से गिरफ्तार करेगा।
(3) यदि यह विश्वास करने का कारण है कि उसने असंज्ञेय अपराध किया है और वह पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इंकार करता है, या ऐसा नाम या निवास बताता है, जिसके बारे में ऐसे अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, तो उसके विषय में धारा 42 के उपबन्धों के अधीन कार्यवाही की जाएगी; किन्तु यदि यह विश्वास करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि उसने कोई अपराध किया है तो वह तुरंत छोड़ दिया जाएगा ।
43 CrPC in hindi – Arrest by private person and procedure on such arrest —
(1) Any private person may arrest or cause to be arrested any person who in his presence commits a non-bailable and cognizable offence, or any proclaimed offender, and, without unnecessary delay, shall make over or cause to be made over any person so arrested to a police officer, or, in the absence of a police officer, take such person or cause him to be taken in custody to the nearest police station.
(2) If there is reason to believe that such person comes under the provisions of section 41, a police officer shall re-arrest him.
(3) If there is reason to believe that he has committed a non-cognizable offence, and he refuses on the demand of a police officer to give his name and residence, or gives a name or residence which such officer has reason to believe to be false, he shall be dealt with under the provisions of section 42; but if there is no sufficient reason to believe that he has committed any offence, he shall be at once released.