Bare Acts

सीआरपीसी की धारा 49 | 49 CrPC in hindi

सीआरपीसी की धारा 49 – अनावश्यक अवरोध न करना —

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवरुद्ध न किया जाएगा जितना उसको निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है।


49 CrPC in hindi – No unnecessary restraint —

The person arrested shall not be subjected to more restraint than is necessary to prevent his escape.