सीआरपीसी की धारा 49 – अनावश्यक अवरोध न करना —
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवरुद्ध न किया जाएगा जितना उसको निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है।
49 CrPC in hindi – No unnecessary restraint —
The person arrested shall not be subjected to more restraint than is necessary to prevent his escape.