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सीआरपीसी की धारा 58 | 58 CrPC in hindi

सीआरपीसी की धारा 58 – पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना —

पुलिसथानों के भारसाधक अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को, या उसके ऐसा निर्देश देने पर, उपखण्ड मजिस्ट्रेट को, अपने-अपने थानों की सीमाओं के अन्दर वारण्ट के बिना गिरफ्तार किए गए सब व्यक्तियों के मामलों की रिपोर्ट करेंगे, चाहे उन व्यक्तियों की जमानत ले ली गई हो या नहीं।


58 CrPC in hindi – Police to report apprehensions —

Officers in charge of police stations shall report to the District Magistrate, or, if he so directs, to the Sub-divisional Magistrate, the cases of all persons arrested without warrant, within the limits of their respective stations, whether such persons have been admitted to bail or otherwise.

सीआरपीसी की धारा 58 58 CrPC in hindi