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सीआरपीसी की धारा 80 | 80 CrPC in hindi

सीआरपीसी की धारा 80 – जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारण्ट जारी किया गया है, उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया —

जब गिरफ्तारी के वारण्ट का निष्पादन उस जिले से बाहर किया जाता है जिसमें वह जारी किया गया था तब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, उस दशा के सिवाय जिसमें वह न्यायालय जिसने वह वारण्ट जारी किया, गिरफ्तारी के स्थान से तीस किलोमीटर के अन्दर है या उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त से जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर गिरफ्तारी की गई थी, अधिक निकट है, या धारा 71 के अधीन प्रतिभूति ले ली गई है, ऐसे मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या आयुक्त के समक्ष ले जाया जाएगा।


80 CrPC in hindi – Procedure on arrest of person against whom warrant issued —

When a warrant of arrest is executed outside the district in which it was issued, the person arrested shall, unless the Court which issued the warrant is within thirty kilometres of the place of arrest or is nearer than the Executive Magistrate or District Superintendent of Police or Commissioner of Police within the local limits of whose jurisdiction the arrest was made, or unless security is taken under section 71, be taken before such Magistrate or District Superintendent or Commissioner.

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