धारा 45 आर्म्स एक्ट- अधिनियम का कतिपय दशाओं में लागू न होना –
इस अधिनियम की कोई भी बात, निम्नलिखित को लागू नहीं होगी –
(क) आयुध या गोला-बारूद को, जो किसी समुद्रगामी जलयान या किसी वायुयान के फलक पर हो या जो ऐसे जलयान या वायुयान के मामूली आयुधादि या उपस्कर का भाग हो ;
(ख) (i) केन्द्रीय सरकार के आदेशों द्वारा या के अधीन, या
(ii) किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य की चर्या में, या
(iii) राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का 31) के अधीन समुत्थापित और बने रखे गए राष्ट्रीय कैडेट कोर के सदस्य द्वारा या प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 (1948 का 56) के अधीन समुत्थापित और बनी रखी गई प्रादेशिक सेना के किसी आफिसर या भर्ती किए गए व्यक्ति द्वारा, या किन्हीं भी अन्य बलों के, जो किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन समुत्थापित किए और बने रखे गए हों या जो एतत्पश्चात् समुत्थापित किए और बने रखे जाएं किसी भी सदस्य द्वारा या ऐसे अन्य बलों के, जिन्हें केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, किसी सदस्य द्वारा ऐसे सदस्य,आफिसर या भर्ती किए गए व्यक्ति की हैसियत में अपने कर्तव्यों की चर्या में,
आयुध या गोला-बारूद का अर्जन, कब्जा या वहन करने, उसके विनिर्माण, मरम्मत, संपरिवर्तन, परख या परिसिद्धि, विक्रय या अन्तरण या आयात या निर्यात या परिवहन को ;
(ग) अप्रचलित प्रकार के या पौरातनिक मूल्य के या बेमरम्मती शस्त्र को, जो चाहे मरम्मत होने पर या बिना मरम्मत अग्न्यायुध के तौर पर उपयोग में लाए जाने के योग्य न हों ;
(घ) आयुध या गोला-बारूद के क्षुद्र भागों के, जो उस या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अर्जित या कब्जे में रखे गए पूरक भागों के साथ उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित न हों, किसी व्यक्ति द्वारा अर्जन, कब्जा या वहन करने को ।
45 Arms Act -Act not to apply in certain cases-
Nothing in this Act shall apply to―
(a) arms or ammunition on board any sea-going vessel or any aircraft and forming part of the ordinary armament or equipment of such vessel or aircraft;
(b) the acquisition, possession or carrying, the manufacture, repair, conversion, test or proof, the sale or transfer or the import, export or transport of arms or ammunition―
(i) by or under orders of the Central Government, or
(ii) by a public servant in the course of his duty as such public servant, or
(iii) by a member of the National Cadet Corps raised and maintained under the National Cadet Corps Act, 1948 (31 of 1948), or by any officer or enrolled person of the Territorial Army raised and maintained under the Territorial Army Act, 1948 (56 of 1948), or by any member of any other forces raised and maintained or that may hereafter be raised and maintained under any Central Act, or by any member of such other forces as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify, in the course of his duty as such member, officer or enrolled person; धारा 45 आर्म्स एक्ट
(c) any weapon of an obsolete pattern or of antiquarian value or in disrepair which is not capable of being used as a Firearm either with or without repair; धारा 45 आर्म्स एक्ट
(d) the acquisition, possession or carrying by a person of minor parts of arms or ammunition which are not intended to be used along with complementary parts acquired or possessed by that or any other person.