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धारा 25 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम | 25 Sexual Harassment of Women at Workplace Act in hindi

धारा 25 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियमसूचना माँगने और अभिलेखों का निरीक्षण करने की शक्ति —

(1) समुचित सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में या कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के हित में आवश्यक है, लिखित आदेश द्वारा,-

(क) किसी नियोजक या जिला अधिकारी से लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में ऐसी लिखित सूचना प्रस्तुत करने की माँग कर सकेगी, जो उसे अपेक्षित हो;

(ख) किसी भी अधिकारी को लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में अभिलेखों और कार्यस्थल का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी, जो उसे ऐसी अवधि के भीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रत्येक नियोजक और जिला अधिकारी मांग किए जाने पर निरीक्षण करने वाले अधिकारी के समक्ष, उसकी अभिरक्षा में की ऐसी सभी सूचना, अभिलेख और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, जो ऐसे निरीक्षण की विषय-वस्तु को प्रभावित करते हैं।


25 Sexual Harassment of Women at Workplace Act- Power to call for information and inspection of records-

(1) The appropriate Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest or in the interest of women employees at a workplace to do so, by order in writing,—

(a) call upon any employer or District Officer to furnish in writing such information relating to sexual harassment as it may require;

(b) authorise any officer to make inspection of the records and workplace in relation to sexual harassment, who shall submit a report of such inspection to it within such period as may be specified in the order.

(2) Every employer and District Officer shall produce on demand before the officer making the inspection all information, records and other documents in his custody having a bearing on the subject matter of such inspection.

धारा 25 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम