धारा 27 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम –न्यायालयों द्वारा अपराध का संज्ञान —
(1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान, व्यथित महिला या आंतरिक समिति अथवा स्थानीय समिति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत किए जाने के सिवाय नहीं लेगा।
(2) मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी से निम्नतर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।
(3) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध असंज्ञेय होगा।
27 Sexual Harassment of Women at Workplace Act -Cognizance of offence by courts-
(1) No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act or any rules made thereunder, save on a complaint made by the aggrieved woman or any person authorised by the Internal Committee or Local Committee in this behalf.
(2) No court inferior to that of a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class shall try any offence punishable under this Act.
(3) Every offence under this Act shall be non-cognizable.