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धारा 11 एससी एसटी एक्ट | Section 11 SC ST Act in Hindi

धारा 11 एससी एसटी एक्ट – किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र से हटने में असफल रहने और वहां से हटने के पश्चात् उसमें प्रवेश करने की दशा में प्रक्रिया – 

(1) यदि कोई व्यक्ति जिसको धारा 10 के अधीन किसी क्षेत्र से हट जाने के लिए कोई निदेश जारी किया गया है-

(क) निदेश किये गये रूप में हटने में असफल रहता है, या

(ख) इस प्रकार हटने के पश्चात् उपधारा (2) के अधीन विशेष न्यायालय की लिखित अनुज्ञा के बिना उस क्षेत्र में ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रवेश करता है,

तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकेगा और उसे उस क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान पर, जो विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करे, पुलिस अभिरक्षा में हटवा सकेगा।

(2) विशेष न्यायालय, लिखित आदेश द्वारा, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है, अनुज्ञा दे सकेगा कि वह उस क्षेत्र में जहां से हट जाने का उसे निदेश दिया गया था ऐसी अस्थायी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, लौट सकता है और अधिरोपित शतों के सम्यक् अनुपालन के लिए उससे अपेक्षा कर सकेगा कि वह प्रतिभू सहित या उसके बिना बंधपत्र निष्पादित करे।

(3) विशेष न्यायालय किसी भी समय ऐसी अनुज्ञा को प्रतिसंहृत कर सकेगा।

(4) ऐसा व्यक्ति, जो ऐसी अनुज्ञा से उस क्षेत्र में वापस आता है, जिससे उसे हटने के लिए निदेश दिया गया था, अधिरोपित शर्तों का अनुपालन करेगा और जिस अस्थायी अवधि के लिए लौटने की उसे अनुज्ञा दी गई थी उसके अवसान पर या ऐसी अस्थाई अवधि के अवसान के पूर्व ऐसी अनुज्ञा के प्रतिसंहृत किए जाने पर ऐसे क्षेत्र से बाहर हट जाएगा और धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के अनवसित भाग के भीतर नई अनुज्ञा के बिना वहां नहीं लौटेगा।

(5) यदि कोई व्यक्ति अधिरोपित शर्तों में से किसी का पालन करने में या तदनुसार स्वयं को हटाने में असफल रहेगा या इस प्रकार हट जाने के पश्चात् ऐसे क्षेत्र में नई अनुज्ञा के बिना प्रवेश करेगा या लौटेगा तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकेगा और उसे उस क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान को, जो विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करे, पुलिस अभिरक्षा में हटवा सकेगा।


Section 11 SC ST Act – Procedure on failure of person to remove himself from area and enter thereon after removal.—

(1) If a person to whom a direction has been issued under section 10 to remove himself from any area—

(a) fails to remove himself as directed; or

(b) having so removed himself enters such area within the period specified in the order, otherwise than with the permission in writing of the Special Court under sub-section (2), the Special Court may cause him to be arrested and removed in police custody to such place outside such area as the Special Court may specify.

(2) The Special Court may, by order in writing, permit any person in respect of whom an order under section 10 has been made, to return to the area from which he was directed to remove himself for such temporary period and subject to such conditions as may be specified in such order and may require him to execute a bond with or without surety for the due observation of the conditions imposed.

(3) The Special Court may at any time revoke any such permission. (धारा 11 एससी एसटी एक्ट)

(4) Any person who, with such permission, returns to the area from which he was directed to remove himself, shall observe the conditions imposed, and at the expiry of the temporary period for which he was permitted to return, or on the revocation of such permission before the expiry of such temporary period, shall remove himself outside such area and shall not return thereto within the unexpired portion specified under section 10 without a fresh permission. (धारा 11 एससी एसटी एक्ट)

(5) If a person fails to observe any of the conditions imposed or to remove himself accordingly or having so removed himself enters or returns to such area without fresh permission, the Special Court may cause him to be arrested and removed in police custody to such place outside such area as the Special Court may specify.

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