धारा 12 एससी एसटी एक्ट – ऐसे व्यक्तियों के, जिनके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है, माप और फोटो आदि लेना –
(1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है विशेष न्यायालय द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर, किसी पुलिस अधिकारी को अपने माप या फोटो लेने देगा।
(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जिससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने माप या फोटो लेने दे, इस प्रकार माप या फोटो लिये जाने का प्रतिरोध करता है या उससे इन्कार करता है तो यह विधिपूर्ण होगा कि माप या फोटो लिये जाने को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं।
(3) उपधारा (2) के अधीन लिए जाने वाले माप या फोटो का प्रतिरोध या उससे इंकार करने को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 186 के अधीन अपराध समझा जाएगा।
(4) जहां धारा 10 के अधीन किया गया आदेश प्रतिसंहृत कर दिया जाता है वहां उपधारा (2) के अधीन लिए गए सभी माप और फोटो (जिसके अंतर्गत नेगेटिव भी हैं) नष्ट कर दिए जाएंगे या उस व्यक्ति को सौंप दिए जाएंगे जिसके विरुद्ध आदेश किया गया था।
Section 12 SC ST Act – Taking measurements and photographs, etc., of persons against whom order under section 10 is made–
(1) Every person against whom an order has been made under section 10 shall, if so required by the Special Court, allow his measurements and photographs to be taken by a police officer.
(2) If any person referred to in sub-section (1), when required to allow his measurements or photographs to be taken, resists or refuses to allow the taking of such measurements or photographs, it shall be lawful to use all necessary means to secure the taking thereof. (धारा 12 एससी एसटी एक्ट)
(3) Resistance to or refusal to allow the taking of measurements or photographs under sub-section (2) shall be deemed to be an offence under section 186 of the Indian Penal Code (45 of 1860).
(4) Where an order under section 10 is revoked, all measurements and photographs (including negatives) taken under sub-section (2) shall be destroyed or made over to the person against whom such order is made.