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धारा 14 एससी एसटी एक्ट | Section 14 SC ST Act in Hindi

धारा 14 एससी एसटी एक्ट –विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय– 

(1) शीघ्र विचारण का उपबंध करने के लिए प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक जिलों के लिए एक अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करेगी:

परंतु ऐसे जिलों में जहां अधिनियम के अधीन कम मामले अभिलिखित किए गए हैं, वहां राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे जिलों के लिए सेशन न्यायालय को, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय होना विनिर्दिष्ट करेगी:

परंतु यह और कि इस प्रकार स्थापित या विनिर्दिष्ट न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन अपराधों का सीधे संज्ञान लेने की शक्ति होगी।

(2) राज्य सरकार का, यह सुनिश्चित करने के लिए, पर्याप्त संख्या में न्यायालयों की स्थापना करने का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम के अधीन मामले, यथासंभव, 2 मास की अवधि के भीतर निपटाए गए हैं।

(3) विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में प्रत्येक विचारण में कार्यवाहीयां, दिन- प्रतिदिन के लिए जारी रहेगी, जब तक कि उपस्थित सभी साक्षियों की अभिलिखित होने वाले कारणों से उसको आगामी दिन से परे स्थगन करना आवश्यक नहीं पाता हो:

परंतु जब विचारण, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित है, तब विचारण, यथासंभव, आरोप -पत्र को फाइल करने की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।


Section 14 SC ST – Special Court and Exclusive Special Court –

(1) For the purpose of providing for speedy trial, the State Government shall, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court, by notification in the Official Gazette, establish an Exclusive Special Court for one or more Districts:

Provided that in Districts where less number of cases under this Act is recorded, the State Government shall, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court, by notification in the Official Gazette, specify for such Districts, the Court of Session to be a Special Court to try the offences under this Act:(धारा 14 एससी एसटी एक्ट)

Provided further that the Courts so established or specified shall have power to directly take cognizance of offences under this Act.

(2) It shall be the duty of the State Government to establish adequate number of Courts to ensure that cases under this Act are disposed of within a period of two months, as far as possible.(धारा 14 एससी एसटी एक्ट)

(3) In every trial in the Special Court or the Exclusive Special Court, the proceedings shall be continued from day-to-day until all the witnesses in attendance have been examined, unless the Special Court or the Exclusive Special Court finds the adjournment of the same beyond the following day to be necessary for reasons to be recorded in writing:(धारा 14 एससी एसटी एक्ट)

Provided that when the trial relates to an offence under this Act, the trial shall, as far as possible, be completed within a period of two months from the date of filing of the charge sheet..

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