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धारा 72 सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 | धारा 72 आईटी एक्ट 2000 | Section 72 IT Act 2000 in hindi

धारा 72 आईटी एक्ट 2000 – गोपनीयता और एकांतता भंग के लिए शास्ति –

इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, यदि किसी व्यक्ति ने, इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन प्रदत्त किन्हीं शक्तियों के अनुसरण में किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख, पुस्तक, रजिस्टर, पत्राचार, सूचना, दस्तावेज या अन्य सामग्री से सम्बद्ध व्यक्ति की सहमति के बिना पहुंच प्राप्त कर ली है, और वह किसी व्यक्ति को उस इलैक्ट्रानिक अभिलेख, पुस्तक, रजिस्टर, पत्राचार, सूचना, दस्तावेज या अन्य सामग्री को प्रकट करता है तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।


Section 72 IT Act 2000 – Penalty for Breach of confidentiality and privacy–

Save as otherwise provided in this Act or any other law for the time being in force, if any person who, in pursuance of any of the powers conferred under this Act, rules or regulations made thereunder, has secured access to any electronic record, book, register, correspondence, information, document or other material without the consent of the person concerned discloses such electronic record, book, register, correspondence, information, document or other material to any other person shall be punished with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to one lakh rupees, or with both.

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