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धारा 77 सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 | धारा 77 आईटी एक्ट 2000 | Section 77 IT Act 2000 in hindi

धारा 77 आईटी एक्ट 2000 – प्रतिकर, शास्ति या अधिहरण का अन्य दंडो में हस्तक्षेप न करना –

इस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर, अधिरोपित शास्ति या किया गया अधिहरण, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर के अधिनिर्णय या किसी अन्य शास्ति या दंड के अधिरोपण को निवारित नहीं करेगा ।


Section 77 IT Act 2000 – 1 [Compensation, penalties or confiscation not to interfere with other punishment.

No compensation awarded, penalty imposed or confiscation made under this Act shall prevent the award of compensation or imposition of any other penalty or punishment under any other law for the time being in force.]


1. Subs. by Act 10 of 2009, s. 38, for section 77 (w.e.f. 27-10-2009).

धारा 77 आईटी एक्ट 2000