धारा 1 आईटी एक्ट 2000 – संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना-
(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 है ।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा और, इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, यह किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए किसी अपराध या इसके अधीन उल्लंघन को भी लागू होता है ।
(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रारंभ के प्रति निर्देश है|
(4) इस अधिनियम की कोई बात, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों या संव्यवहारों को लागू नहीं होगी :
परंतु केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पहली अनुसूची का, उसमें प्रविष्टियों को जोड़कर या हटाकर संशोधन कर सकेगी|
(5) उपधारा (4) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।
Section 1 IT Act 2000 – Short title, extent, commencement and application —
(1) This Act may be called the Information Technology Act, 2000.
(2) It shall extend to the whole of India and, save as otherwise provided in this Act, it applies also to any offence or contravention thereunder committed outside India by any person.
(3) It shall come into fo rce on such date 1 as the Central Government may, by notificati on, appoint and different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the commencement of that provision.
2 [(4) Nothing in this Act shall apply to documents or transactions specified in the First Schedule:
Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, amend the First Schedule by way of adition or deletion of entries thereto.
(5) Every notification issued under sub-section (4) shall be laid before each House of Parliament.]
1 17 th October, 2000, vide notification No. G.S.R. 788 (E), dated 17 th October, 2000, see Gazette of India, Extraordinary, Part II, sec. 3( ii ).
2 Subs. by Act 10 of 2009, s. 3, for sub – section ( 4 ) (w.e.f. 27 – 10 – 2009).