धारा 7 आईटी एक्ट 2000 – इलैक्ट्रानिक अभिलेखों का प्रतिधारण-
(1) जहां किसी विधि में यह उपबंध है कि दस्तावेज, अभिलेख या सूचना किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिधारित की जाए, वहां ऐसी अपेक्षा पूर्ण कर दी गई समझी जाएगी यदि ऐसे दस्तावेज, अभिलेख या सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में, प्रतिधारित की जाती है, यदि–
(क) उसमें अन्तर्विष्ट सूचना इस प्रकार पहुंच योग्य बनी रहती है कि पश्चात्वर्ती निर्देश के लिए उपयोग की जा सके;
(ख) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख उसी रूपविधान में, जिसमें मूलतः उत्पादित, प्रेषित या प्राप्त किया गया था या उस रूपविधान में, जिसमें मूलतः उत्पादित, प्रेषित या प्राप्त की गई सूचना ठीक-ठीक निरूपित करने के लिए निर्देशित की जा सकती है, प्रतिधारित किया जाता है;
(ग) वे ब्यौरे, जो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के उद्भव, गंतव्य, प्रेषण या प्राप्ति की तारीख और समय के अभिज्ञान को सुकर बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में उपलब्ध हैं :
परन्तु यह खंड किसी ऐसी सूचना को लागू नहीं होता है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को केवल प्रेषित या प्राप्त करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए स्वतः उत्पादित की जाती है।
(2) इस धारा की कोई बात किसी ऐसी विधि को लागू नहीं होगी जिसमें दस्तावेज, अभिलेख या सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिधारण के लिए अभिव्यक्त रूप से उपबंध है ।
Section 7 IT Act 2000 – Retention of electronic records–
(1) Where any law provides that documents, records or information shall be retained for any specific period, then, that requirement shall be deemed to have been satisfied if such documents, records or information are retained in the electronic form, if–
(a) the information contained therein remains accessible so as to be usable for a subsequent reference;
(b) the electronic record is retained in the format in which it was originally generated, sent or received or in a format which can be demonstrated to represent accurately the information originally generated, sent or received;
(c) the details which will facilitate the identification of the origin, destination, date and time of despatch or receipt of such electronic record are available in the electronic record:
Provided that this clause does not apply to any information which is automatically generated solely for the purpose of enabling an electronic record to be despatched or received.
(2) Nothing in this section shall apply to any law that expressly provides for the retention of documents, records or information in the form of electronic records.