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धारा 77 किशोर न्याय अधिनियम 2015 | Section 77 JJ Act in hindi 2015 | Section 77 Juvenile Justice Act 2015 in hindi

धारा 77 किशोर न्याय अधिनियम 2015बालक को मादक लिकर या स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ देने के लिए शास्ति. –

जो कोई सम्यक् रूप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी के आदेश से अन्यथा किसी बालक को लोक स्थान
में कोई मादक लिकर या कोई स्वापक औषधि या तंबाकू उत्पाद या मनः प्रभावी पदार्थ देगा या दिलवाएगा यह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुमनि से भी,जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।


Section 77 Juvenile Justice Act 2015 – Penalty for giving intoxicating liquor or narcotic drug or psychotropic substance to a child —

Whoever gives, or causes to be given, to any child any intoxicating liquor or any narcotic drug or tobacco products or psychotropic substance, except on the order of a duly qualified medical practitioner, shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to seven years and shall also be liable to a fine which may extend up to one lakh rupees.

धारा 77 किशोर न्याय अधिनियम 2015