सीआरपीसी की धारा 177 :- जांच और विचारण का मामूली स्थान —
प्रत्येक अपराध की जांच और विचारण मामूली तौर पर ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर वह अपराध किया गया है।
177 CrPC in hindi :- Ordinary place of inquiry and trial —
Every offence shall ordinarily be inquired into and tried by a Court within whose local jurisdiction it was committed.