सीआरपीसी की धारा 191 :- अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण —
जब मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान धारा 190 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन करता है तब अभियुक्त को, कोई साक्ष्य लेने से पहले, इत्तिला दी जाएगी कि वह मामले की किसी अन्य मजिस्ट्रेट से जांच या विचारण कराने का हकदार है और यदि अभियुक्त, या यदि एक से अधिक अभियुक्त हैं तो उनमें से कोई, संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष आगे कार्यवाही किए जाने पर आपत्ति करता है तो मामला उस अन्य मजिस्ट्रेट को अन्तरित कर दिया जाएगा जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
191 CrPC in hindi :- Transfer on application of the accused —
When a Magistrate takes cognizance of an offence under clause (C) of sub-section (1) of section 190, the accused shall, before any evidence is taken, be informed that he is entitled to have the case inquired into or tried by another Magistrate and if the accused or any of the accused, if there be more than one objects to further proceedings before the Magistrate taking cognizance, the case shall be transferred to such other Magistrate as may be specified by the Chief Judicial Magistrate in this behalf.