धारा 6 सूचना का अधिकार अधिनियम – सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध–
(1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है लिखित में या इलैक्ट्रानिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी में या उस क्षेत्र की जिसमें आवेदन किया जा रहा है, राजभाषा में ऐसी फीस के साथ जो विहित की जाए :-
(क) सम्बन्धित लोक प्राधिकरण के यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी;
(ख) यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, को, उसके द्वारा मांगी गई सूचना विशिष्टियों विनिर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा:
परन्तु जहाँ ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता है, वहाँ यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्तियुक्त सहायता मौखिक रूप से देगा, जिससे कि उसे लेखबद्ध किया जा सके।
(2) सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को, सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो, देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी
(3) जहाँ, कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए किया जाता है:-
(i) जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है; या
(ii) जिसकी विषय-वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है;
वहाँ, वह लोक प्राधिकारी, जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समुचित हों, उस अन्य लोक प्राधिकारी को अन्तरित करेगा और ऐसे अन्तरण के बारे में आवेदक को तुरन्त सूचना देगा:
परन्तु यह कि इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अन्तरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किन्तु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।
Section 6 Right to Information Act – Request for obtaining information —
(1) A person, who desires to obtain any information under this Act, shall make a request in writing or through electronic means in English or Hindi or in the official language of the area in which the application is being made, accompanying such fee as may be prescribed, to–
(a) the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, of the concerned public authority;
(b) the Central Assistant Public Information Officer or State Assistant Public Information Officer, as the case may be,
specifying the particulars of the information sought by him or her:
Provided that where such request cannot be made in writing, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall render all reasonable assistance to the person making the request orally to reduce the same in writing.
(2) An applicant making request for information shall not be required to give any reason for requesting the information or any other personal details except those that may be necessary for contacting him.
(3) Where an application is made to a public authority requesting for an information,–
(i) which is held by another public authority; or
(ii) the subject matter of which is more closely connected with the functions of another public authority,
the public authority, to which such application is made, shall transfer the application or such part of it as may be appropriate to that other public authority and inform the applicant immediately about such transfer:
Provided that the transfer of an application pursuant to this sub-section shall be made as soon as practicable but in no case later than five days from the date of receipt of the application.