धारा 24 सूचना का अधिकार अधिनियम — अधिनियम का कतिपय संगठनों को लागू न होना —
(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई बात केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठनों को, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं या ऐसे संगठनों द्वारा उस सरकार को दी गई किसी सूचना को लागू नहीं होगी:
परन्तु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से सम्बन्धित सूचना इस उपधारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगी:
परन्तु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानवाधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना केन्द्रीय सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात् ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी ऐसी सूचना अनुरोध की प्राप्ति के पैंतालीस दिन के भीतर दी जाएगी।
(2) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में किसी अधिसूचना द्वारा अनुसूची का उस सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य आसूचना या सुरक्षा संगठन को उसमें सम्मिलित करके या उसमें पहले से विनिर्दिष्ट किसी संगठन का उससे लोप करके संशोधन कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर ऐसे संगठन को अनुसूची में, यथास्थिति, सम्मिलित किया गया या उसका उससे लोप किया गया समझा जाएगा।
(3) उपधारा (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।
(4) इस अधिनियम की कोई बात ऐसे आसूचना और सुरक्षा संगठनों को लागू नहीं होगी जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित ऐसे संगठन है जिन्हें वह सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे:
परन्तु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से सम्बन्धित सूचना इस उपधारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगी:
परन्तु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानव अधिकारों के अतिक्रमण अभिकथनों से संबंधित है। तो सूचना राज्य सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात् ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी ऐसी सूचना की प्राप्ति के पैतालीस दिन के भीतर दी जाएगी।
(5) उपधारा (4) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाएगी।
Section 24 Right to Information Act — Act not to apply to certain organisations —
(1) Nothing contained in this Act shall apply to the intelligence and security organisations specified in the Second Schedule, being organisations established by the Central Government or any information furnished by such organisations to that Government:
Provided that the information pertaining to the allegations of corruption and human rights violations shall not be excluded under this sub-section:
Provided further that in the case of information sought for is in respect of allegations of violation of human rights, the information shall only be provided after the approval of the Central Information Commission, and notwithstanding anything contained in section 7, such information shall be provided within forty-five days from the date of the receipt of request.
(2) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, amend the Schedule by including therein any other intelligence or security organisation established by that Government or omitting therefrom any organisation already specified therein and on the publication of such notification, such organisation shall be deemed to be included in or, as the case may be, omitted from the Schedule.
(3) Every notification issued under sub-section (2) shall be laid before each House of Parliament.
(4) Nothing contained in this Act shall apply to such intelligence and security organisation being organisations established by the State Government, as that Government may, from time to time, by notification in the Official Gazette, specify:
Provided that the information pertaining to the allegations of corruption and human rights violations shall not be excluded under this sub-section:
Provided further that in the case of information sought for is in respect of allegations of violation of human rights, the information shall only be provided after the approval of the State Information Commission and, notwithstanding anything contained in section 7, such information shall be provided within forty-five days from the date of the receipt of request.
(5) Every notification issued under sub-section (4) shall be laid before the State Legislature.