धारा 30 सूचना का अधिकार अधिनियम — कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति–
(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध बना सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत होते हों :
परन्तु कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।
(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समझ रखा जाएगा।
Section 30 Right to Information Act — Power to remove difficulties —
(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removal of the difficulty:
Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of the commencement of this Act.
(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before each House of Parliament.