धारा 7A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम — भ्रष्ट या अविधिपूर्ण साधनों द्वारा या निजी प्रभाव का प्रयोग करके किसी लोक सेवक को प्रभावित करके असम्यक लाभ लेना —
जो कोई प्रष्ट या अविधिपूर्ण साधनों द्वारा या निजी प्रभाव का प्रयोग करके किसी लोक सेवक को स्वयं ऐसे लोक सेवक या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा किसी लोक कर्तव्य का कार्यपालन अनुचित रूप से या बेइमानी से करने या करवाने या ऐसे कर्तव्य के कार्यपालन को पूरा न करने या न करवाने के लिए उत्प्रेरित करने के लिए हेतु या इनाम के रूप में किसी अन्य व्यक्ति से स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई असम्यक लाभ प्रतिगृहीत करता है या अभिप्राप्त करता है या अभिप्राप्त करने का प्रयास करता है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन वर्ष से कम नहीं होगा किन्तु जो सात वर्ष का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा ।
Section 7A prevention of corruption act — Taking undue advantage to influence public servant by corrupt or illegal means or by exercise of personal influence.–
Whoever accepts or obtains or attempts to obtain from another person for himself or for any other person any undue advantage as a motive or reward to induce a public servant, by corrupt or illegal means or by exercise of his personal influence to perform or to cause performance of a public duty improperly or dishonestly or to forbear or to cause to forbear such public duty by such public servant or by another public servant, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to seven years and shall also be liable to fine.]