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धारा 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम | Section 12 prevention of corruption act in hindi | Section 12 PC Act in hindi

धारा 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम — अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड.–

जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, चाहे वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया हो अथवा नहीं, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुमति का भी दायी होगा ।


Section 12 prevention of corruption act — Punishment for abetment of offences.–

Whoever abets any offence punishable under this Act, whether or not that offence is committed in consequence of that abetment, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years, but which may extend to seven years and shall also be liable to fine.]

धारा 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम