धारा 16 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम — जुर्माना निर्धारण में विचारणीय विषय होंगे.–
जहाँ धारा 7 या धारा 8 या धारा 9 या धारा 10 या धारा 11 या धारा 13 की उपधारा (2) या धारा 14 या धारा 15 के अधीन अर्थदंड अधिरोपित किया जाना है तो दंड आदेश जारी करने वाला न्यायालय, उस सम्पत्ति का मूल्य, यदि कोई है जिसे अभियुक्त व्यक्ति ने अपराध में उपार्जित किया है या जहां धारा 13 की उपधारा (1) के ‘[खंड (ख)] में वर्णित अपराध के लिए सिद्धदोष होता है तो उस खंड में वर्णित अथवा धन संबंधी स्त्रोत जिसके संबंध में अभियुक्त समाधानप्रद विवरण नहीं दे सका है, विचार में ले सकेगा|
Section 16 prevention of corruption act — Matters to be taken into consideration for fixing fine —
Where a sentence of fine is imposed under 1[section 7 or section 8 or section 9 or section 10 or section 11 or sub-section (2) of section 13 or section 14 or section 15], the court in fixing the amount of the fine shall take into consideration the amount or the value of the property, if any, which the accused person has obtained by committing the offence or where the conviction is for an offence referred to in 2[clause (b)] of sub-section (1) of section 13, the pecuniary resources or property referred to in that clause for which the accused person is unable to account satisfactorily.