धारा 16 आईटी एक्ट 2000 – सुरक्षा प्रक्रिया और पद्धति —
केन्द्रीय सरकार, धारा 14 और 15 के प्रयोजनों के लिये सुरक्षा प्रक्रिया और पद्धति विहित कर सकेगी :
परन्तु यह कि ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया और पद्धतियों को विहित करते समय, केन्द्रीय सरकार, वाणिज्यिक परिस्थितियों, संव्यवहारों की प्रकृति और ऐसी अन्य संबंधित बातों का ध्यान रखेगी, जो वह समुचित समझे ।
Section 16 IT Act 2000 – 1[Security procedures and practices.–
The Central Government may, for the purposes of sections 14 and 15, prescribe the security procedures and practices:
Provided that in prescribing such security procedures and practices, the Central Government shall have regard to the commercial circumstances, nature of transactions and such other related factors as it may consider appropriate.]
1. Subs. by s 11, ibid., for sections 15 and 16 (w.e.f. 27-10-2009).