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धारा 21 किशोर न्याय अधिनियम 2015 | Section 21 JJ Act in hindi 2015 | Section 21 Juvenile Justice Act 2015 in hindi

धारा 21 किशोर न्याय अधिनियम 2015 — आदेश, जो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के विरुद्ध पारित न किया जा सकेगा.

विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या भारतीय दंड संहिता (1860 का 45 ) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन ऐसे किसी अपराध के लिए छोड़े जाने की संभावना के बगैर मृत्यु या आजीवन कारावास का दंडादेश नहीं दिया जायेगा ।


Section 21 Juvenile Justice Act 2015 — Order that may not be passed against a child in conflict with law

No child in conflict with law shall be sentenced to death or for life imprisonment without the possibility of release, for any such offence, either under the provisions of this Act or under the provisions of the Indian Penal Code (45 of 1860) or any other law for the time being in force.

धारा 21 किशोर न्याय अधिनियम 2015