धारा 34 किशोर न्याय अधिनियम 2015 — रिपोर्ट न करने के लिए शास्ति.—
कोई व्यक्ति, जिसने धारा 33 के अधीन कोई अपराध किया है वह ऐसे कारावास के, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या दस हजार रुपए तक के जुर्माने का या दोनों का भागी होगा ।
Section 34 Juvenile Justice Act 2015 — Penalty for non-reporting —
Any person who has committed an offence under section 33 shall be liable to imprisonment up to six months or fine of ten thousand rupees or both.