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धारा 112 किशोर न्याय अधिनियम 2015 | Section 112 JJ Act in hindi 2015 | Section 112 Juvenile Justice Act 2015 in hindi

धारा 112 किशोर न्याय अधिनियम 2015 — कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) तथापि इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।


Section 112 Juvenile Justice Act 2015 —   Power to remove difficulties —

(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order, not inconsistent with the provisions of this Act, remove the difficulty:


Provided that no such order shall be made after the expiry of the period of two years from the commencement of this Act.


(2) However, order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament.

धारा 112 किशोर न्याय अधिनियम 2015