धारा 43 सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 — कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली आदि को नुकसान के लिए शास्ति और प्रतिकर —
यदि कोई व्यक्ति ऐसे स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति की जो किसी कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली या कम्प्यूटर नेटवर्क प्रणाली का भारसाधक है, अनुज्ञा के बिना —
(क) ऐसे कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली या कम्प्यूटर नेटवर्क या कम्प्यूटर संसाधन में पहुंचता है या पहुंच प्राप्त करता है;
(ख) ऐसे कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली या कम्प्यूटर नेटवर्क से कोई डाटा, कम्प्यूटर डाटा- संचय या सूचना जिसके अंतर्गत किसी स्थानांतरणीय भंडारण माध्यम में घृत या संचित कोई सूचना या डाटा भी है, डाउनलोड करता है, प्रतिलिपि करता है या उसका उद्धरण लेता है;
(ग) किसी कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली या कम्प्यूटर नेटवर्क में किसी कम्प्यूटर संदूषक या कम्प्यूटर वाइरस का प्रवेश करता है, या प्रवेश करवाता है;
(घ) ऐसे कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली या कम्प्यूटर नेटवर्क में के किसी कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली या कम्प्यूटर नेटवर्क, डाटा, कम्प्यूटर डाटा संचय या किसी अन्य कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाता है या पहुंचवाता है;
(ङ) किसी कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली या कम्प्यूटर नेटवर्क को विच्छिन्न करता है या करवाता है;
(च) किसी कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली या कम्प्यूटर नेटवर्क में पहुंच के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति की किसी भी साधन में पहुंच से इंकार करता है या करवाता है;
(छ) इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उल्लंघन में किसी कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली या कम्प्यूटर नेटवर्क में किसी व्यक्ति की पहुंच को सुकर बनाने के लिए कोई सहायता प्रदान करता है;
(ज) किसी कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली या कम्प्यूटर नेटवर्क में छेड़छाड़ या छल साधन करके, किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग की गई सेवाओं के प्रभारों को किसी अन्य व्यक्ति के लेखे में डालता है;
(झ) किसी कम्प्यूटर संसाधन के विद्यमान किसी सूचना को नष्ट करता है, लोप करता है या उसमें छेड़छाड़ करता है या उसके महत्व या उपयोगिता को हानि पहुँचाता है या इसे किन्हीं साधनों द्वारा क्षति कर रूप से प्रभावित करता है;
(ञ) किसी कम्प्यूटर संसाधन के लिए प्रयुक्त किसी कम्प्यूटर संसाधन कोड को नुकसान पहुँचाने के आशय से चुराता है, छिपाता है, नष्ट करता है या परिवर्तित करता है या किसी व्यक्ति से उसकी चोरी कराता है या उसे छिपवाता है, नष्ट या परिवर्तित कराता है,
तो वह इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में नुकसानियों का संदाय करने का दायी होगा ।
स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए–
(i) “कम्प्यूटर संदूषक” से कम्प्यूटर अनुदेशों का कोई ऐसा सेट अभिप्रेत है जो निम्नलिखित के लिए अभिकल्पित किया गया हो,-
(क) किसी कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली या कम्प्यूटर नेटवर्क में के डाटा या कार्यक्रम को उपांतरित, नष्ट, अभिलिखित या पारेषित करने; या
(ख) कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली या कम्प्यूटर नेटवर्क के सामान्य प्रवर्तन का किसी भी साधन से अनधिकार ग्रहण करने,
(ii) “कम्प्यूटर डाटा संचय” से पाठ प्रतिबिंब, श्रव्य, दृश्य में सूचना, जानकारी, तथ्य, संकल्पना और अनुदेशों का व्यपदेशन अभिप्रेत है, जो प्रारूपित रीति में तैयार किया जा रहा है या तैयार किया गया है अथवा कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली या कम्प्यूटर नेटवर्क द्वारा उत्पादित किया गया है और जो कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली या कम्प्यूटर नेटवर्क में उपयोग के लिये आशयित है;
(iii) “कम्प्यूटर वाइरस” से ऐसा कोई कम्प्यूटर अनुदेश, सूचना, डाटा या कार्यक्रम अभिप्रेत है जो किसी कम्प्यूटर साधन के निष्पादन को नष्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है, ह्रास करता है या प्रतिकूल प्रभाव डालता है अथवा स्वयं को किसी अन्य कम्प्यूटर साधन से संलग्न कर लेता है और वह तब प्रवर्तित होता है जब कोई कार्यक्रम, डाटा या अनुदेश निष्पादित किया जाता है या उस कम्प्यूटर साधन में कोई अन्य घटना घटती है;
(iv) “नुकसान” से किसी माध्यम द्वारा किसी कम्प्यूटर साधन को नष्ट करना, परिवर्तित करना, हटाना, जोड़ना, उपान्तरित या पुनः व्यस्थित करना अभिप्रेत है ।
(v) “कम्प्यूटर स्त्रोत कोड” से कम्प्यूटर संसाधन के कार्यक्रमों, कम्प्यूटर समादेशों, डिजाइन और रेखांक और कार्यक्रम विश्लेषण को किसी रूप में सूचीबद्ध करना अभिप्रेत है ।
Section 43 IT Act 2000 — [Penalty and compensation] for damage to computer, computer system, etc —
If any person without permission of the owner or any other person who is in charge of a computer, computer system or computer network,–
(a) accesses or secures access to such computer, computer system or computer network 3 [or computer resource];
(b) downloads, copies or extracts any data, computer data base or information from such computer, computer system or computer network including information or data held or stored in any removable storage medium;
(c) introduces or causes to be introduced any computer contaminant or computer virus into any computer, computer system or computer network;
(d) damages or causes to be damaged any computer, computer system or computer network, data, computer data base or any other programmes residing in such computer, computer system or computer network;
(e) disrupts or causes disruption of any computer, computer system or computer network;
(f) denies or causes the denial of access to any person authorised to access any computer, computer system or computer network by any means;
(g) provides any assistance to any person to facilitate access to a computer, computer system or computer network in contravention of the provisions of this Act, rules or regulations made thereunder;
(h) charges the services availed of by a person to the account of another person by tampering with or manipulating any computer, computer system, or computer network; धारा 43 सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000
4 [(i) destroys, deletes or alters any information residing in a computer resource or diminishes its value or utility or affects it injuriously by any means;
(j) steal, conceal, destroys or alters or causes any person to steal, conceal, destroy or alter any computer source code used for a computer resource with an intention to cause damage;]
5 [he shall be liable to pay damages by way of compensation to the person so affected.] धारा 43 सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000
Explanation.–For the purposes of this section,–
(i) “computer contaminant” means any set of computer instructions that are designed–
(a) to modify, destroy, record, transmit data or programme residing within a computer, computer system or computer network; or
(b) by any means to usurp the normal operation of the computer, computer system, or computer network; धारा 43 सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000
(ii) “computer data-base” means a representation of information, knowledge, facts, concepts or instructions in text, image, audio, video that are being prepared or have been prepared in a formalised manner or have been produced by a computer, computer system or computer network and are intended for use in a computer, computer system or computer network;
(iii) “computer virus” means any computer instruction, information, data or programme that destroys, damages, degrades or adversely affects the performance of a computer resource or attaches itself to another computer resource and operates when a programme, data or instruction is executed or some other event takes place in that computer resource;
(iv) “damage” means to destroy, alter, delete, add, modify or rearrange any computer resource by any means.
4 [(v) “computer source code” means the listing of programme, computer commands, design and layout and programme analysis of computer resource in any form.]