धारा 19 एनडीपीएस एक्ट —खेतिहर द्वारा अफीम के गबन के लिए दंड –
केन्द्रीय सरकार के लिए अफीम पोस्त की खेती करने के लिए अनुज्ञप्त जो, कोई खेतिहर उत्पादित अफीम या उसके किसी भाग का गबन करेगा या उसका अन्यथा अवैध व्ययन करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा:
परन्तु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा ।
19 NDPS Act in Hindi –Punishment for embezzlement of opium by cultivator —
Any cultivator licensed to cultivate the opium poppy on account of the Central Government who embezzles or otherwise illegally disposes of the opium produced or any part thereof, shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years but which may extend to twenty years and shall also be liable to fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to two lakh rupees:
Provided that the court may, for reasons to be recorded in the judgment, impose a fine exceeding two lakh rupees.