Bare Acts

धारा 31 एनडीपीएस एक्ट | धारा 31 नारकोटिक्स एक्ट | Section 31 NDPS Act in Hindi

धारा 31 एनडीपीएस एक्ट — पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् अपराधों के लिए वर्धित दंड –

(1) यदि कोई व्यक्ति, जिसको इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध करने या करने का प्रयत्न करने या उसका दुष्प्रेरण करने या करने का आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, तत्पश्चात् इस अधिनियम के अधीन उतने ही दंड से दंडनीय कोई अपराध करने या करने का प्रयत्न करने या उसका दुष्प्रेरण करने या करने का आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है तो वह; द्वितीय और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कठोर कारावास से, जिसकी अवधि कारावास की  अधिकतम अवधि के डेढ़ गुणे तकट की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो जुर्माने की अधिकतम रकम के डेढ़ गुणे तकट का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति कारावास की, न्यूनतम अवधि और जुर्माने की न्यूनतम रकम से दंडित किए जाने का भागी है, वहां ऐसे व्यक्ति के लिए न्यूनतम दंड, कारावास की न्यूनतम अवधि का डेढ़ गुणा और जुर्माने की न्यूनतम रकम का डेढ़ गुणा होगा:

परंतु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, उस जुर्माने से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा जिसके लिए कोई व्यक्ति दायी है ।

(3) जहां कोई व्यक्ति, तत्स्थानी किसी विधि के अधीन भारत से बाहर दांडिक अधिकारिता वाले किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया जाता है वहां, ऐसे व्यक्ति से, ऐसी दोषसिद्धि की बाबत, उपधारा (1) और उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, इस प्रकार बरता जाएगा मानो वह भारत में किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया हो ।


Section 30 NDPS Act — Enhanced punishment for offences after previous conviction —

 (1) If any person who has been convicted of the commission of, or attempt to commit, or abetment of, or criminal conspiracy to commit, any of the offences punishable under this Act is subsequently convicted of the commission of, or attempt to commit, or abetment of, or criminal conspiracy to commit, an offence punishable under this Act with the same amount of punishment shall be punished for the second and every subsequent offence with rigorous imprisonment for a term which may extend to 2[one and one-half times of the maximum term of imprisonment, and also be liable to fine which shall extend to 3[one and one-half times of the maximum amount] of fine. धारा 31 एनडीपीएस एक्ट


(2) Where the person referred to in sub-section (1) is liable to be punished with a minimum term of imprisonment and to a minimum amount of fine, the minimum punishment for such person shall be 4[one and one-half times of the minimum term of imprisonment and 5[one and one-half times of the minimum amount] of fine:



Provided that the court may, for reasons to be recorded in the judgment, impose a fine exceeding the fine for which a person is liable.धारा 31 एनडीपीएस एक्ट


(3) Where any person is convicted by a competent court of criminal jurisdiction outside India under any corresponding law, such person, in respect of such conviction, shall be dealt with for the purposes of sub-sections (1) and (2) as if he had been convicted by a court in India.]




धारा 31 एनडीपीएस एक्ट धारा 31 एनडीपीएस एक्ट धारा 31 एनडीपीएस एक्ट