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धारा 32B एनडीपीएस एक्ट | धारा 32B नारकोटिक्स एक्ट | Section 32B NDPS Act in Hindi

धारा 32B एनडीपीएस एक्ट — न्यूनतम दंड से उच्चतर दंड अधिरोपित करने के लिए विचार में लिए जाने वाली बातें

जहां इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध के लिए कारावास की कोई न्यूनतम अवधि या जुर्माने की रकम विहित है, वहां न्यायालय, कारावास की न्यूनतम अवधि या जुर्माने की रकम से उच्चतर कोई दंड अधिरोपित करने के लिए ऐसी बातों के अतिरिक्त जिन्हें वह ठीक समझे, निम्नलिखित बातों को विचार में ले सकेगा, अर्थात्: –

(क) अपराधी द्वारा हिंसा या आयुध का उपयोग या उसके उपयोग की धमकी;

(ख) यह तथ्य कि अपराधी लोक पद धारण करता है और उसने अपराध करने में उस पद का लाभ उठाया है;

(ग) यह तथ्य कि अपराध द्वारा अवयस्क प्रभावित होते हैं या उस अपराध के किए जाने के लिए अवयस्कों का उपयोग किया जाता है;

(घ) यह तथ्य कि अपराध किसी शिक्षा संस्था या सामाजिक सेवा संकाय में या ऐसी संस्था या संकाय के ठीक निकट या ऐसे अन्य स्थान में, जिसमें विद्यालय के बालक और छात्र शिक्षा, क्रीड़ा और सामाजिक क्रियाकलापों के लिए आते-जाते हैं, किया जाता है;

(ङ) यह तथ्य कि अपराधी संगठित अंतर्राष्ट्रीय या किसी ऐसे अन्य अपराधी समूह का है जो अपराध करने में लगा हुआ है ; और

(च) यह तथ्य कि अपराधी अपराध करके सुकर बनाए गए अन्य अवैध क्रियाकलापों में लगा हुआ है ।


Section 32B NDPS Act —  Factors to be taken into account for imposing higher than the minimum punishment.–

Where a minimum term of imprisonment or amount of fine is prescribed for any offence committed under this Act, the court may, in addition to such factors as it may deem fit, take into account the following factors for imposing a punishment higher than the minimum term of imprisonment or amount of fine, namely:–


(a) the use or threat of use of violence or arms by the offender;


(b) the fact that the offender holds a public office and that he has taken advantage of that office in committing the offence;


(c) the fact that the minors are affected by the offence or the minors are used for the commission of an offence;


(d) the fact that the offence is committed in an educational institution or social service facility or in the immediate vicinity of such institution or faculty or in other place to which school children and students resort for educational, sports and social activities; धारा 32B एनडीपीएस एक्ट


(e) the fact that the offender belongs to organised international or any other criminal group which is involved in the commission of the offence; and


(f) the fact that the offender is involved in other illegal activities facilitated by commission of the offence.

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