सीआरपीसी की धारा 225 –विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाना —
सेशन न्यायालय के समक्ष प्रत्येक विचारण में, अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा।
225 CrPC in hindi –Trial to be conducted by Public Prosecutor
In every trial before a Court of Session, the prosecution shall be conducted by a Public Prosecutor.