दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 261 — द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रटों द्वारा संक्षिप्त विचारण —
उच्च न्यायालय किसी ऐसे मजिस्ट्रेट को, जिसमें द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ निहित हैं, किसी ऐसे अपराध का, जो केवल जुर्माने से या जुर्माने सहित या रहित छह माह से अनधिक के कारावास से दण्डनीय है और ऐसे किसी अपराध के दुष्प्रेरण या ऐसे किसी अपराध को करने के प्रयत्न का संक्षेपतः विचारण करने की शक्ति प्रदान कर सकता है।
Section 261 CrPC in hindi — Summary trial by Magistrate of the second class —-
The High Court may confer on any Magistrate invested with the powers of a Magistrate of the second class power to try summarily any offence which is punishable only with fine or with imprisonment for a term not exceeding six months with or without fine, and any abetment of or attempt to commit any such offence.