IPC की धारा 236 — भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण –
जो कोई भारत में होते हुए भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का दुष्प्रेरण करेगा, वह ऐसे दण्डित किया जाएगा, मानो उसने ऐसे सिक्के के कूटकरण का दुष्प्रेरण भारत में किया हो।
अपराध का वर्गीकरण–इस धारा के अधीन अपराध, संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है| |
IPC Section 236 — Abetting in India the counterfeiting out of India of coin –
Whoever, being within India, abets the counterfeiting of coin out of India, shall be punished in the same manner as if he abetted the counterfeiting of such coin within India.