IPC की धारा 266 — खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना –
जो कोई तोलने के ऐसे किसी उपकरण या बाट को, या लंबाई या धारिता के किसी माप को, जिसका खोटा होना वह जानता है, इस आशय से कब्जे में रखेगा कि उसे कपटपूर्वक उपयोग में लाया जाए वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
अपराध का वर्गीकरण–इस धारा के अधीन अपराध, असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है| |
IPC Section 266 — Being in possession of false weight or measure –
Whoever is in possession of any instrument for weighing, or of any weight, or of any measure of length or capacity, which he knows to be false, intending that the same may be fraudulently used, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.