IPC की धारा 328 — अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना –
जो कोई इस आशय से कि किसी व्यक्ति को उपहति कारित की जाए या अपराध करने के, या किए जाने को सुकर बनाने के आशय से, या यह संभाव्य जानते हुए कि वह तद्द्वारा उपहति कारित करेगा, कोई विष या जड़िमाकारी, नशा करने वाली या अस्वास्थ्यकर औषधि या अन्य चीज उस व्यक्ति को देगा या उसके द्वारा लिया जाना कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
अपराध का वर्गीकरण–इस धारा के अधीन अपराध, संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है| |
IPC Section 328 — Causing hurt by means of poison, etc., with intent to commit an offence –
Whoever administers to or causes to be taken by any person any poison or any stupefying, intoxicating or unwholesome drug, or other thing with intent to cause hurt to such person, or with intent to commit or to facilitate the commission of an offence or knowing it to be likely that he will thereby cause hurt, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.