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मोटर यान अधिनियम की धारा 136 | 136 MV Act in hindi

मोटर यान अधिनियम की धारा 136 — दुर्घटनाग्रस्त यान का निरीक्षण —

जब कोई मोटर यान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तब राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, उस दशा में अपना प्राधिकार पेश करके, जब उससे वैसी अपेक्षा की गई है, यान का निरीक्षण कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिए किसी भी उचित समय पर ऐसे किसी परिसर में प्रवेश कर सकेगा जिसमें वह यान हो और यान को परीक्षा के लिए वहां से ले जा सकेगा :

परन्तु वह स्थान जहां वह यान इस प्रकार ले जाया जाता है, यान के स्वामी को बता दिया जाएगा और यान, उसके स्वामी, ड्राइवर या भारसाधक व्यक्ति को, औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् चौबीस घंटे के भीतर लौटा दिया जाएगा।


136 MV Act — Inspection of vehicle, involved in accident —

When any accident occurs in which a motor vehicle is involved, any person authorised in this behalf by the State Government may, on production if so required of his authority, inspect the vehicle and for that purpose may enter at any reasonable time any premises where the vehicle may be, and may remove the vehicle for examination :

Provided that the place to which the vehicle is so removed shall be intimated to the owner of the vehicle and the vehicle shall be returned after completion of the formalities to the owner, driver or the person in charge of the vehicle within twenty-four hours.

मोटर यान अधिनियम की धारा 136 मोटर यान अधिनियम की धारा 136