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धारा 27 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम | Section 27 SRA In hindi | Section 27 Specific Relief Act

धारा 27 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम — जहाँ विखंडन न्यायनिर्णीत या नामंजूर किया जा सकेगा –

(1) किसी संविदा में हितबद्धकोई व्यक्ति इसे विखंडित कराने के लिये वाद ला सकेगा और ऐसा विखंडन न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किसी भी दशा में न्यायनिर्णीत किया जा सकेगा, अर्थात् :

(क) जहाँ संविदा वादी द्वारा शून्यकरणीय या पर्यवसेय हो;

(ख) जहाँ देखते ही प्रकट न होने वाले कारणों से संविदा विधिविरुद्ध हो और प्रतिवादी का दोष वादी से अधिक हो ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय संविदा को विखंडित करने से इंकार कर सकेगा :-

(क) जहाँ वादी ने अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से संविदा का अनुसमर्थन किया हो; या

(ख) जहाँ, परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण, जो संविदा के किये जाने के पश्चात् हुई हैं (स्वयं प्रतिवादी द्वारा किये गए कार्य के कारण न हुई हो), पक्षकारों को उस स्थिति में सारभूत रूप से प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता जिसमें वे थे जबकि संविदा की गई थी; या

(ग) जहाँ परव्यक्तियों ने, संविदा के अस्तित्व के दौरान, सूचना के बिना सदभावपूर्वक एवं मूल्यार्थ अधिकार अर्जित कर लिए हों; या

(घ) जहाँ संविदा के केवल किसी भाग का विखंडन ईप्सित हो और ऐसा भाग संविदा के अवशिष्ट भाग से पृथक्करणीय न हो । 

स्पष्टीकरण – इस धारा में, उन राज्यक्षेत्रों के संबंध में जिन पर सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) विस्तारित नहीं होता, “संविदा” से अभिप्रेत है लिखित में कोई संविदा।


Section 27 Specific Relief Act — When rescission may be adjudged or refused —

(1) Any person interested in a contract may sue to have it rescinded, and such rescission may be adjudged by the court in any of the following cases, namely:–


(a) where the contract is voidable or terminable by the plaintiff;


(b) where the contract is unlawful for causes not apparent on its face and the defendant is more to blame than the plaintiff.


(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the court may refuse to rescind the contract–


(a) where the plaintiff has expressly or impliedly ratified the contract; or


(b) where, owing to the change of circumstances which has taken place since the making of the contract (not being due to any act of the defendant himself), the parties cannot be substantially restored to the position in which they stood when the contract was made; or


(c) where third parties have, during the subsistence of the contract, acquired rights in good faith without notice and for value; or


(d) where only a part of the contract is sought to be rescinded and such part is not severable from the rest of the contract. धारा 27 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम



Explanation.–In this section “contract” in relation to the territories to which the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882), does not extend, means a contract in writing.



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