धारा 30 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम — न्यायालय विखंडित कराने वाले पक्षकारों से साम्य, बरतने की अपेक्षा कर सकेगा —
किसी संविदा का विखंडन न्यायनिर्णीत करने पर, न्यायालय उस पक्षकार से, जिसे ऐसा अनुतोष अनुदत्त किया गया है, अपेक्षा कर सकेगा कि कोई लाभ जो उसने अन्य पक्षकार से प्राप्त किया हो, जहाँ तक हो सके, प्रत्यावर्तित करे और उसे कोई प्रतिकर दे जो न्याय द्वारा अपेक्षित हो ।
Section 30 Specific Relief Act — Court may require parties rescinding to do equity —
On adjudging the rescission of a contract, the court may require the party to whom such relief is granted to restore, so far as may be, any benefit which he may have received from the other party and to make any compensation to him which justice may require.