Bare Acts

धारा 34 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम | Section 34 SRA In hindi | Section 34 Specific Relief Act

धारा 34 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम — प्रास्थिति या अधिकार की घोषणा के बारे में न्यायालय का विवेकाधिकार

किसी विधिक हैसियत या किसी सम्पत्ति के बारे में कोई अधिकार का हकदार कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद संस्थित कर सकेगा जो ऐसी हैसियत या अधिकार पर उसके हक का प्रत्याख्यान कर रहा हो या प्रत्याख्यान करने में हितबद्ध हो, और न्यायालय स्वविवेकानुसार उसमें घोषणा कर सकेगा कि वह इस प्रकार हकदार है, और ऐसे वाद में वादी के लिये आवश्यक नहीं है कि कोई अतिरिक्त अनुतोष के लिये माँग करे : 

परन्तु यह कि कोई न्यायालय ऐसी कोई घोषणा नहीं करेगी जहाँ वादी मात्र हक की घोषणा के अतिरिक्त अनुतोष माँगने के लिये समर्थ होते हुए भी ऐसा करने का लोप करे । 

स्पष्टीकरण-– सम्पत्ति का कोई न्यासी वह व्यक्ति है जो किसी (व्यक्ति) के जो अस्तित्व में न हो, हक से प्रतिकूल कोई हक का प्रत्याख्यान करने को हितबद्ध है और जिसके लिये वह न्यासी होता यदि वह (व्यक्ति) अस्तित्व में होता ।


Section 34 Specific Relief Act — Discretion of court as to declaration of status or right —

Any person entitled to any legal character, or to any right as to any property, may institute a suit against any person denying, or interested to deny, his title to such character or right, and the court may in its discretion make therein a declaration that he is so entitled, and the plaintiff need not in such suit ask for any further relief:



Provided that no court shall make any such declaration where the plaintiff, being able to seek further relief than a mere declaration of title, omits to do so. धारा 34 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम



Explanation.–A trustee of property is a “person interested to deny” a title adverse to the title of some one who is not inexistence, and for whom, if in existence, he would be a trustee.

धारा 34 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम धारा 34 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम धारा 34 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम