धारा 36 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम — निवारक अनुतोष कैसे अनुदत्त किया जाता है–
निवारक अनुतोष, न्यायालय के विवेकानुसार, अस्थायी या शाश्वत व्यादेश द्वारा अनुदत्त किया जाता है ।
Section 36 Specific Relief Act — Preventive relief how granted —
Preventive relief is granted at the discretion of the court by injunction, temporary or perpetual.