धारा 20 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 — संक्षारक पदार्थ आदि के विधिविरुद्ध कब्जे के लिये दण्ड–
कोई भी व्यक्ति, जो कोई संक्षारक (कारोसिव) पदार्थ या द्रव परिस्थितियों में अपने शरीर पर रख कर ले जायेगा या जानते हुए उसे अपने कब्जे या नियंत्रण में रखेगा जिनसे ऐसा युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न होता हो कि वह किसी विधिपूर्ण उद्देश्य के लिये उसे अपने शरीर पर रख कर नहीं ले जा रहा है या उसे किसी विधिपूर्ण उद्देश्य से अपने कब्जे या नियंत्रण में नहीं रखे हुए है, उस दशा में जबकि यह दर्शित न कर सकता हो कि वह उसे किसी विधिपूर्ण उद्देश्य से अपने शरीर पर रख कर ले जा रहा था या अपने कब्जे या नियंत्रण में रखे हुए था कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।