धारा 23 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 — वर्दियों (यूनिफार्म) का नियंत्रण. –
(1) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी ऐसी पोशाक या परिधान की वस्तु (आर्टिकल ऑफ एपारेल) या सम्प्रतीक से, जो संघ के सशस्त्र बल के सदस्य या किसी पुलिस बल के या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी बल के सदस्य द्वारा पहने जाने या प्रदर्शित किये जाने के लिये अपेक्षित किसी वर्दी या वर्दी के भाग या सम्प्रतीक से मिलता जुलता है, सार्वजनिक रूप से पहने जाने या प्रदर्शित किये जाने से लोक क्षेम, व्यवस्था बनाये रखने या शान्ति या प्रशान्ति के बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है तो राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी भी ऐसी पोशाक या परिधान की वस्तु या सम्प्रतीक को प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित कर सकेगी ।
(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी पोशाक, परिधान की वस्तु या सम्प्रतीक के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह सार्वजनिक रूप से पहनी गई है या जनता में प्रदर्शित की गई है यदि वह इस प्रकार पहनी या प्रदर्शित की जाती है जिससे कि वह किसी ऐसे स्थान में दिखाई दे जिसमें जनता की पहुंच हो ।
(3) यदि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा ।