धारा 14 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 — परामर्श देना —
(1) मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के तहत कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर, प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति को या तो अकेले या संयुक्त रूप से सेवा प्रदायकर्त्ता के किसी भी सदस्य के साथ जो ऐसी योग्यताएँ और अनुभव, मंत्रणा देने में धारण करता है यथा विहित की जाए, मंत्रणा करने के लिए निदेशित कर सकेगा।
(2) जहाँ मजिस्ट्रेट ने उपधारा (1) के तहत कोई निदेश जारी किया है, वह प्रकरण की सुनवाई का दो माह से अनधिक अवधि के भीतर अगला दिनांक नियत करेंगा।
Section 14 Domestic Violence Act — Counselling —
(1) The Magistrate may, at any stage of the proceedings under this Act, direct the respondent or the aggrieved person, either singly or jointly, to undergo counselling with any member of a
service provider who possess such qualifications and experience in counselling as may be prescribed.
(2) Where the Magistrate has issued any direction under sub-section (1), he shall fix the next date of hearing of the case within a period not exceeding two months.