धारा 15 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 — कल्याण विशेषज्ञ की सहायता लेना —
इस अधिनियम के तहत् किसी भी कार्यवाही में मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति, अधिमानतापूर्वक कोई स्त्री, चाहे व्यथित व्यक्ति के नाते में हो या नहीं, जिसमें शामिल हैं, कुटुम्ब कल्याण प्रोन्नत करने में रत् व्यक्ति यथा वह योग्य समझता है, की सेवाएँ, उसके कार्यों के निर्वहन में उसे सहायता करने के प्रयोजन के लिए अभिप्राप्त कर सकेगा।
Section 15 Domestic Violence Act — Assistance of welfare expert —
In any proceeding under this Act, the Magistrate may secure the services of such person, preferably a woman, whether related to the aggrieved person or not, including a person engaged in promoting family welfare as he thinks fit, for the purpose of assisting him in discharging his functions.