धारा 17 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 — शामिलाती कौटुम्बिक गृह में निवास करने का अधिकार ––
(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में समाहित कुछ भी के होते हुए, घरेलू नातेदारी में रहने वाली प्रत्येक महिला को शामिलाती कौटुम्बिक गृह में निवास करने का अधिकार होगा, चाहे उसका उसमें को अधिकार, स्वत्व या लाभकारी हित है या नहीं।
(2) व्यक्ति व्यक्ति को, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार को छोड़कर, प्रत्यर्थी द्वारा शामिलाती कौटुम्बिक गृह या उसके किसी भाग से बेदखल नहीं किया जाएगा या निकाला नहीं जाएगा।
Section 17 Domestic Violence Act — Right to reside in a shared household —
(1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, every woman in a domestic relationship shall have the right to reside in the shared household, whether or not she has any right, title or beneficial interest in the same.
(2) The aggrieved person shall not be evicted or excluded from the shared household or any part of it by the respondent save in accordance with the procedure established by law.