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IPC की धारा 139 | धारा 139 भारतीय दण्ड संहिता | IPC Section 139 In Hindi

IPC की धारा 139 — कुछ अधिनियमों के अध्यधीन व्यक्ति –

कोई व्यक्ति जो आर्मी एक्ट, सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46), नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी (डिसिप्लिन) एक्ट, 1934 (1934 का 34), एयर फोर्स एक्ट या वायुसेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) के अध्यधीन है, इस अध्याय में परिभाषित अपराधों में से किसी के लिए इस संहिता के अधीन दण्डनीय नहीं है।


IPC की धारा 139 से संबंधित महत्वपूर्ण केस

IPC की धारा 139 FAQ

IPC Section 139 — Persons subject to certain Acts –

No person subject to the Army Act, the Army Act, 1950 (46 of 1950), or the Naval Discipline Act, the Indian Navy (Discipline) Act, 1934 (34 of 1934), the Air Force Actor the Air Force Act, 1950 (45 of 1950), is subject to punishment under this Code for any of the offences defined in this Chapter.

भारतीय दण्ड संहिता के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें –

भारतीय दंड संहिता,1860 – प्रो सूर्य नारायण मिश्र

भारतीय दंड संहिता, 1860 – डॉ. बसंती लाल

भारतीय दण्ड संहिता ( DIGLOT) [ENGLISH/HINDI] [BARE ACT]

IPC की धारा 139 IPC 139 IN HINDI